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अल अजीजिया मामला : नवाज शरीफ की अपील पर 18 सितंबर को सुनवाई करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट

Updated at : 13 Jul 2019 6:50 PM (IST)
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अल अजीजिया मामला : नवाज शरीफ की अपील पर 18 सितंबर को सुनवाई करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट

इस्लामाबाद : अल अजीजिया मामले में सजायाफ्ता एवं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर की तारीख तय की है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामले में शरीफ की रिहाई के […]

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इस्लामाबाद : अल अजीजिया मामले में सजायाफ्ता एवं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 सितंबर की तारीख तय की है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामले में शरीफ की रिहाई के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की अपील पर भी उसी दिन सुनवाई करेगा.

इसे भी देखें : मरियम नवाज का दावा : जज को ब्लैकमेल कर नवाज शरीफ को दोषी ठहराया गया

दोनों अपील पर अदालत के दो न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी) की पीठ सुनवाई करेगी. पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने अदालत की सिफारिश पर राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरशद मलिक को उनके पद से हटा देने के एक दिन बाद अदालत ने इस सुनवाई की तारीख तय की है.

अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में मलिक ने ही शरीफ को सजा सुनायी थी. पिछले 24 दिसंबर को न्यायमूर्ति मलिक ने तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ को सात साल के कारावास की सजा सुनायी थी.

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