जमुई : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जय गणोश सिंह ने लक्ष्मीपुर(गिद्धौर) थाना कांड संख्या 8/2003 व सत्रवाद संख्या 94 ए/2006 में सेवा गिद्धौर निवासी दरोगी यादव को गांव के ही गुड़िया देवी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आठ वर्ष साधारण कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है. विदित हो कि इस मामले में गुड़िया देवी ने तीस जनवरी 2003 को न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था. न्यायालय में दायर किये परिवाद पत्र में गुड़िया ने गांव के ही कपिल यादव व दरोगी यादव पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था. न्यायालय में दायर परिवाद के आधार पर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था.