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पाक सुप्रीम कोर्ट का मुशर्रफ से वादा, स्वदेश लौटने पर उच्चस्तरीय सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को आश्वासन दिया कि हाईप्रोफाइल देशद्रोह के मामले में सुनवाई के लिए अगर वह देश लौटते हैं तो उन्हें उच्चस्तरीय सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी. मुशर्रफ वर्ष 2016 से ही दुबई में रह रहे हैं. सेना प्रमुख हाईप्रोफाइल देशद्रोह के मामले का […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ को आश्वासन दिया कि हाईप्रोफाइल देशद्रोह के मामले में सुनवाई के लिए अगर वह देश लौटते हैं तो उन्हें उच्चस्तरीय सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी.

मुशर्रफ वर्ष 2016 से ही दुबई में रह रहे हैं. सेना प्रमुख हाईप्रोफाइल देशद्रोह के मामले का सामना कर रहे हैं और मामले में सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के समक्ष पेशी में लगातार विफल रहने के कारण उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ मंगलवार को 2007 में नेशनल रिकांसिलेशन ऑर्डिनेंस (एनआरओ) लागू होने के बाद से देश को हुए नुकसान के बारे में सुनवाई कर रही थी. डॉन अखबार ने खबर दी है कि निसार ने मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह से पूछा कि वह पाकिस्तान क्यों नहीं लौटते. निसार ने कहा, पीठ में दर्द के बहाने वह देश छोड़कर चले गये, लेकिन उन्हें विदेशों में नाचते देखा जा सकता है. वकील ने जवाब दिया कि पूर्व सैन्य तानाशाह अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से नहीं लौट सकते.

खबर में बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुशर्रफ के देश लौटने पर संबंधित प्रांत के रेंजर्स बल के प्रमुख उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे. निसार ने कहा कि मुशर्रफ के वापस लौटने पर देश में मौजूद बेहतर चिकित्सकों की सेवा उन्हें मुहैया करायी जायेगी. अदालत ने मुशर्रफ के फार्महाउस से सील हटाने के भी आदेश दिये ताकि लौटने पर वह वहां रह सकें. मामला 2007 में एनआरओ लागू होने के परिप्रेक्ष्य में पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और पूर्व अटॉर्नी जनरल मलिक कय्यूम द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी धन की बर्बादी की वसूली से जुड़ा हुआ है.

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