बिहार में 16 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा प्रतिबंधित?

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बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. लॉकडाउन के दौरान पहले से लागू पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी. हालांकि, अनलॉक -3 के तहत नाइट कर्फ्यू से छूट दी गयी है. लेकिन, बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह टैक्सी-ऑटो सर्विस चलेगी, मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी, इमरजेंसी सर्विस और निजी वाहनों को भी इजाजत दी गयी है. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत है, दुकानें (मॉल छोड़कर) भी खुलेंगी. दुकानें खोलने का समय जिला प्रशासन निर्धारित करेगा. धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. चिकित्सा और इमरजेंसी सर्विस को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है. यहां देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद?

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बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. लॉकडाउन के दौरान पहले से लागू पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी. हालांकि, अनलॉक -3 के तहत नाइट कर्फ्यू से छूट दी गयी है. लेकिन, बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह टैक्सी-ऑटो सर्विस चलेगी, मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी, इमरजेंसी सर्विस और निजी वाहनों को भी इजाजत दी गयी है. व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत है, दुकानें (मॉल छोड़कर) भी खुलेंगी. दुकानें खोलने का समय जिला प्रशासन निर्धारित करेगा. धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. चिकित्सा और इमरजेंसी सर्विस को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है. यहां देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद?

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