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झारखंड के इन 13 अनुसूचित जिलों में निकाला गया नियुक्ति का विज्ञापन रद्द

राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में जिलास्तरीय पदों की नियुक्ति के संबंध में जारी पूर्व के संकल्प को वापस ले लिया गया है. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में उक्त संकल्प को निरस्त कर दिया है

राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में जिलास्तरीय पदों की नियुक्ति के संबंध में जारी पूर्व के संकल्प को वापस ले लिया गया है. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में उक्त संकल्प को निरस्त कर दिया है. साथ ही कहा गया है कि जिला स्तर के समूह ख अराजपत्रित, समूह ग और समूह घ पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक के संकल्प को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है.

इसके पहले 11 गैर अनुसूचित जिलों के मामले में संकल्प वापस लिया जा चुका है. अब अनुसूचित जिलों से संबंधित संकल्प को भी वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही समूह ख अराजपत्रित, समूह ग और समूह घ के पदों पर नियुक्ति के लिए वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन निरस्त कर दिये गये हैं जो कार्मिक विभाग के पूर्व के संकल्प के आलोक में जारी हुए थे और जिनमें नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं.

अब नये सिरे से विज्ञापन जारी कर कार्रवाई की जायेगी. विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने बुधवार को इस संबंध में संकल्प जारी किया है. इसमें कहा गया है कि नियुक्ति सुगमतापूर्वक कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है.

कार्मिक विभाग द्वारा चार जुलाई 2016 को जारी अधिसूचना और 1 जून 2018 को जारी संकल्प इस दायरे में हैं. पूर्व के संकल्प में उल्लेख किया गया था कि अनुसूचित जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही अधिसूचना निर्गत होने के 10 साल की काल अवधि तक संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे. सरकार ने सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में संकल्प जारी किया है.

ये जिले हुए प्रभावित

साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां

पंचायत सचिव व निम्नवर्गीय लिपिक परीक्षा भी दायरे में

राज्य सरकार द्वारा 13 अनुसूचित जिलों के लिए वर्ष 2016 में जारी संकल्प को वापस लेने के बाद पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा-2017 इस दायरे में आती दिख रही है. उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं. 3088 पदों पर नियुक्ति होनी है.

इसके पहले आयोग एक नवंबर 2021 को आदेश जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए छह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया रद्द कर चुका है. इसमें झारखंड राज्य अंतर्गत काराओं में वाहन चालक नियुक्ति भर्ती परीक्षा-2018, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा -2018, विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता परीक्षा -2018, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता (नियमित नियुक्ति) परीक्षा- 2019, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता (बैकलॉग नियुक्ति) परीक्षा- 2019 तथा झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा- 2019 शामिल है.

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