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तिकुनिया कांड: आशीष मिश्रा समेत अन्य पर चलेगा किसानों की हत्या का केस, 16 दिसंबर से ट्रायल

Updated at : 06 Dec 2022 4:22 PM (IST)
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तिकुनिया कांड: आशीष मिश्रा समेत अन्य पर चलेगा किसानों की हत्या का केस, 16 दिसंबर से ट्रायल

तिकुनिया कांड में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना में चार किसानों की एक एसयूवी के नीचे कुचल कर मौत हो गई थी.

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Lucknow: यूपी के लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. तिकुनिया कांड में एडीजे कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. अब इसके खिलाफ गवाहों की पेशी होगी और मामले में आगे सुनवाई चलेगी.

आशीष और अन्य आरोपियों की याचिका की थी खारिज

मामले में 16 दिसंबर को अभियोजन पक्ष कोर्ट में सबूत पेश करेगा. इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत अन्य आरोपियों की खुद को बेगुनाह बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही 6 दिसंबर को कोर्ट ने आरोप तय करने की तारीख मुकर्रर की थी.

खीरी की अदालत में तय किए गए आरोप

तिकुनिया में अक्टूबर 2021 में हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ लखीमपुर खीरी की अदालत में आरोप तय किए गए.

इन्हें बनाया गया है आरोपी

जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जिन अभियुक्तों पर आरोप तय हुए उनमें आशीष मिश्रा के साथ-साथ अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, वीरेंद्र शुक्ला और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं.

इन धाराओं में आरोप तय

वीरेंद्र शुक्ला पर भारतीय दंड विधान की धारा 201 के तहत आरोप तय किया गया है. बाकी अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 427 और 120 (ख) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत आरोप तय किए गए.

शस्त्र अधिनियम में भी आरोप तय

इसके अलावा आशीष मिश्रा, अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, लतीफ काले और सुमित जायसवाल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत भी आरोप तय किए गए हैं. अदालत ने अभियोजन पक्ष से आगामी 16 दिसंबर को न्यायालय में सबूत पेश करने को कहा है.

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गाड़ी से कुचल कर किसानों की हुई थी मौत

बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना में चार किसानों की एक एसयूवी के नीचे कुचल कर मौत हो गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे हुए थे. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है.

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