गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में अतुल राय पर सुनवाई, BSP सांसद का वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Oct 2021 4:34 PM
कोर्ट ने आदेश दिया है कि बसपा सांसद का वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने के लिए नोडल अधिकारी कंप्यूटर और जेल अधीक्षक को सूचना भेजी जाए.
Varanasi News: दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद घोसी सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाने का प्रार्थना पत्र विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) रजत वर्मा ने स्वीकार कर लिया. उन्होंने आदेश दिया कि बसपा सांसद का वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने के लिए नोडल अधिकारी कंप्यूटर और जेल अधीक्षक को सूचना भेजी जाए.
घोसी सांसद अतुल राय की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. उन्होंने अदालत में दिए आवेदन में जिक्र किया था कि बसपा सांसद अतुल राय दुष्कर्म के आरोप में प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं. नैनी जेल में रहने के दौरान वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं.
Also Read: दुष्कर्म के आरोपी घोसी सांसद अतुल राय की 2 नवंबर को कोर्ट में पेशी
इसके पहले एमपी, एमएलए कोर्ट ने पेशी के लिए एम्बुलेंस से आने-जाने के लिए 21 सितंबर को आदेश दिया गया था. साथ ही अदालत में आवेदन देकर कहा गया था कि बसपा सांसद अतुल राय की मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी से पूर्व की रंजिश चली आ रही है. मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों से जेल से न्यायालय पेशी पर आने-जाने के दौरान हत्या करवा सकते हैं. अदालत ने पूरे मामले में जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी. अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई जा सकती है.
(रिपोर्ट: विपिन सिंह, वाराणसी)
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










