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शिक्षक भर्ती घोटाला : अवैध तरीके से नौकरी पाने वालों से पूछताछ करेगी सीबीआई

Updated at : 16 Nov 2022 12:44 PM (IST)
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शिक्षक भर्ती घोटाला : अवैध तरीके से नौकरी पाने वालों से पूछताछ करेगी सीबीआई

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच ऐसे आरोपी उम्मीदवार से पूछताछ की, जिन्होंने गलत तरीके से परीक्षा की ओएमआरशीट में बदलाव कर नौकरी हासिल कर ली.

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पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच ऐसे आरोपी उम्मीदवार से पूछताछ की, जिन्होंने गलत तरीके से परीक्षा की ओएमआरशीट में बदलाव कर नौकरी हासिल कर ली. केंद्रीय जांच एजेंसी ने अलीपुर अदालत स्थित सीबीआई (CBI) की विशेष कोर्ट में यह दावा कर चुकी है कि मामले में गिरफ्तार स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के पूर्व चेयरमैन सुबीरेश भट्टाचार्य के निर्देश पर ओएमआरशीट में 667 अभ्यर्थियों के नंबर अवैध तरीके से बढ़ाये गये है. इसके बाद से सीबीआई ने एसएससी ग्रुप सी में ‘अयोग्य’ नौकरी पाने वालों से चरणबद्ध तरीके से पूछताछ शुरु कर दी है. आज कई लोगों को पूछताछ के लिए निजाम पैलेस बुलाया गया है. सूत्रों के मुताबिक नौकरी पाने वालों से पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने पैसा किसे दिया .

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667 अभ्यार्थियों में से 20 को सीबीआई ने किया तलब 

667 अभ्यार्थियों में से 20 को सीबीआई ने निजाम पैलेस स्थित अपने कार्यालय में तलब किया. वे उत्तर दिनाजपुर, पूर्व मेदिनीपुर व पश्चिम मेदिनीपुर के निवासी हैं. सूत्रों के अनुसार, इनमें पांच आरोपी अभ्यर्थी सीबीआई कार्यालय में मंगलवार को हाजिर हुए थे. उनकी नियुक्तियों और परीक्षा को चुन लेकर सवाल पूछे गये. गौरतलब है कि सीबीआई अदालत में दायर चार्जशीट में आरोप लगा है कि सुबीरेश भट्टाचार्य के निर्देश पर ही शिक्षकों के लिए हुई परीक्षा में ओएमआरशीट में 667 अभ्यर्थियों के नंबर बदले गये थे. इस बात की जानकारी एसएससी सलाहकार पूर्व चेयरमैन डॉ एसपी सिन्हा व अन्य आरोपियों को भी थी. ऐसे में जल्द से जल्द सभी लोगों से पूछताछ की जाएं .

एसआइटी प्रमुख हाइकोर्ट में तलब

हाइकोर्ट ने शिक्षा विभाग में ग्रुप सी व डी के पदों पर नियुक्ति के मामले की तहकीकात कर रहे विशेष जांच दल के प्रमुख को बुधवार की दोपहर 2 बजे तलब किया गया है. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने मंगलवार को यह निर्देश दिया. उन्होंने जानना चाहा कि किसने खाली उत्तर पुस्तिका जमा दी थी. अदालत ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में भी जानना चाहती है, जिन्हें दो या तीन अंक मिले, लेकिन बाद में इनका अंक 52 या 53 हो गया.

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