ePaper

सुप्रीम कोर्ट ने इडी को अभिषेक, उनकी पत्नी के खिलाफ 'लुक आउट' नोटिस वापस लेने का दिया निर्देश

Updated at : 28 Jul 2023 1:55 PM (IST)
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने इडी को अभिषेक, उनकी पत्नी के खिलाफ 'लुक आउट' नोटिस वापस लेने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने से एक हफ्ते पहले इडी को सूचित करना होगा. इस दौरान इडी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को 26 जुलाई से 20 अगस्त तक विदेश जाने की इजाजत दी है.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इडी को अभिषेक व उनकी पत्नी रुजिरा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने से एक हफ्ते पहले इडी को सूचित करना होगा. इस दौरान इडी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को 26 जुलाई से 20 अगस्त तक विदेश जाने की इजाजत दी है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धनशोधन मामलों में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था.

एक हफ्ते पहले इडी को करना होगा सूचित

इडी ने सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी के विदेश यात्रा मामले की सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेश जाने से एक हफ्ते पहले इडी को जानकारी देने के लिए लुकआउट सर्कुलर की जरूरत नहीं है. शुक्रवार को जस्टिस संजय किसान कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ में सुनवाई हुई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इडी से कहा कि अगले सोमवार को होने वाली मामले की सुनवाई की वजह से तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने से नहीं रोका जाना चाहिए. ऐसे में इडी ने जानकारी दी कि अभिषेक को 26 जुलाई को विदेश जाने की इजाजत दी जा चुकी है.

Also Read: West Bengal Breaking News Live : सुप्रीम कोर्ट का अभिषेक-रुजिरा के खिलाफ ‘लुक आउट’ नोटिस वापस लेने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट इडी से जानना चाहती है कि अभिषेक को विदेश जाने से क्यों रोका गया

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इडी से जानना चाहती है कि अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को विदेश जाने से क्यों रोका गया है. कोर्ट ने इडी से इस पर भी जवाब देने का निर्देश दिया. वहीं, इस वक्त अभिषेक आंखों के इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं. उन्होंने इस विदेश यात्रा के बारे में इडी और कोर्ट को पहले ही जानकारी दे दी थी और उसी के लिहाज से इस बार उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Also Read: सुप्रीम कोर्ट ने इडी को अभिषेक, उनकी पत्नी के खिलाफ ‘लुक आउट’ नोटिस वापस लेने का दिया निर्देश
24 घंटे पहले नोटिस देने के बाद पूछताछ करने की दी थी अनुमति

शीर्ष अदालत ने पूर्व में इडी को कथित कोयला घोटाले के संबंध में कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देने के बाद अपने कोलकाता कार्यालय में दंपती से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. रुजिरा को इडी के लुकआउट नोटिस का हवाला देते हुए पांच जून को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाने वाली उड़ान में चढ़ने से कथित तौर पर रोक दिया गया था, जिसमें उन्हें एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. इडी ने नवंबर 2020 में सीबीआइ द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.

Also Read: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस का नया डिविजन बनाने का दिया निर्देश, कोलकाता पुलिस के दायरे में आयेगा भागंड़
अभिषेक ने सभी आरोपों किया इंकार

प्राथमिकी में राज्य के आसनसोल और इसके आसपास कुनुस्तोरिया और काजोरा क्षेत्रों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था. स्थानीय कोयला तस्करी गिरोह के सरगना अनूप माझी उर्फ लाला पर इस मामले में मुख्य संदिग्ध होने का आरोप है. इडी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी थे, अभिषेक ने सभी आरोपों से इंकार किया है.

Also Read: अभिषेक के खिलाफ सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं, इडी ने अदालत में दिया आश्वासन

विज्ञापन
Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola