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Delhi-NCR में नहीं जब्त होंगे पुराने वाहन, जानिए क्या है नया आदेश?

Updated at : 25 Aug 2023 9:07 PM (IST)
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Delhi-NCR में नहीं जब्त होंगे पुराने वाहन, जानिए क्या है नया आदेश?

नए आदेश से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के मालिकों के लिए राहत की खबर हैं. उन्हें अब अपने वाहनों को जब्त होने का डर नहीं होगा.

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दिल्ली में पुराने वाहनों को जब्त करने के नियम में बदलाव किया गया है. अब, केवल उन वाहनों को जब्त किया जाएगा जो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होते हैं या जो प्रदूषण फैला रहे हैं. 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन भी फिटनेस टेस्ट में पास हो सकते हैं, अगर वे मानदंडों को पूरा करते हैं.

मालिकों के लिए राहत की खबर

नए आदेश से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के मालिकों के लिए राहत की खबर हैं. उन्हें अब अपने वाहनों को जब्त होने का डर नहीं होगा.

नए आदेश के कुछ संभावित प्रभाव निम्नलिखित हैं: 

  • पुराने वाहनों की संख्या कम होगी, जिससे प्रदूषण कम होगा.

  • नए वाहनों की मांग बढ़ेगी, जिससे वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.

  • वाहन मालिकों को अपने वाहनों को अधिक समय तक चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण पर कम असर पड़ेगा.

नए आदेश के कुछ संभावित मुद्दे क्या हैं?

  • कुछ लोगों का मानना ​​है कि नए आदेश प्रदूषण को कम करने में प्रभावी नहीं होंगे. वे तर्क देते हैं कि पुराने वाहन अभी भी प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, भले ही वे फिटनेस टेस्ट पास कर लें.

  • कुछ लोगों का यह भी मानना ​​है कि नए आदेश वाहन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वे तर्क देते हैं कि नए आदेश के कारण पुराने वाहनों की मांग बढ़ेगी, जिससे नए वाहनों की बिक्री में कमी आएगी.

निष्कर्ष  

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को जब्त करने के नियम में बदलाव करके प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. नए आदेश 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के मालिकों के लिए राहत की खबर हैं. हालांकि, नए आदेश के कुछ संभावित मुद्दे भी हैं, जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना होगा.

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Abhishek Anand

लेखक के बारे में

By Abhishek Anand

'हम वो जमात हैं जो खंजर नहीं, कलम से वार करते हैं'....टीवी और वेब जर्नलिज्म में अच्छी पकड़ के साथ 10 साल से ज्यादा का अनुभव. झारखंड की राजनीतिक और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में रिपोर्टिंग. राजनीतिक और क्षेत्रीय पत्रकारिता का शौक.

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