Bareilly News: घटिया सामान बेचने पर कानपुर और लखनऊ की कंपनियों पर लाखों का जुर्माना लगाया
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 17 Dec 2021 8:56 AM
बरेली में घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ एडीएम सिटी डॉ. राम दुलारे पांडेय ने गुरुवार को 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन खाद्य पदार्थ के नमूने छह माह पहले लिए गए थे.
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ एडीएम सिटी डा.राम दुलारे पांडेय ने गुरुवार को 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन खाद्य पदार्थ के नमूने छह माह पहले लिए गए थे. नमूने फेल होने के बाद एडीएम सिटी ने जुर्माना लगाया है. सबसे अधिक जुर्माना कानपुर की एलए बजाज कंपनी पर आठ और लखनऊ की एसबी कैटरिंग सर्विस कंपनी पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने लगभग छह माह पहले जिले में अलग-अलग दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भरे थे. खाद्य पदार्थ घटिया लगने पर नमूनों को सील कर दिया गया था. इसके साथ ही बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. लखनऊ प्रयोगशाला सैम्पल जांच के लिए भेजे गए थे. इसमें से तमाम पदार्थों के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं. इसके चलते मिलावटी व घटिया सामान बेचने पर दर्जन भर व्यापारियों के मुकदमे एडीएम सिटी राम दुलारे पांडेय की कोर्ट में चल रहे थे. सुनवाई के बाद उन्होंने लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है.
आलमगिरिगंज में आमोदनु गोयल की दुकान से घी का नमूना फेल होने पर आठ लाख, रेलवे द्वारा स्टेशन पर लिया गया पनीर का नमूना फेल होने पर शाहजहांपुर के पुष्पेंद्र सिंह और लखनऊ की एसबी कैटरिंग सर्विस कंपनी पर चार लाख, सुभाषनगर में मुनेंद्र कुमार की दुकान से कोकोनट पाउडर का सैंपल फेल होने पर व्यापारी और कानपुर की एलए बाज कंपनी पर आठ लाख का जुर्माना डाला है.इसके साथ ही बहेड़ी में मिठाई की दुकान से बालुसाई का नमूना फेल होने पर देवीदास, बहेड़ी जोखनपुर में फजील अहमद की दुकान का आटा का नमूना फेल होने पर दो लाख, बहेड़ी में बगैर लाइसेंस दुकान चलाने पर हर्ष गुप्ता पर दो लाख, राजेंद्र नगर में अल नवाज की बिरयानी का नमूना फेल होने पर ईनाम अली पर तीन लाख, रेलवे स्टेशन पर कुल्फी का नमूना फेल होने पर सुल्तानपुर की ब्रजेश ट्रेडिंग कंपनी व कोआपरेटिव अमूल मिल्क फेडरेशन पर पांच लाख, अलीगंज में मिठाई का नमूना फेल होने पर संजीव कुमार पर चार लाख और भमोरा पिपरिया में बेसन का नमूना फेल होने पर साकिर मंसूरी पर दो लाख का जुर्माना लगाया है.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद
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