रामगढ़ में पत्नी की हत्या के दोषी इंजीनियर पति को उम्र कैद की सजा, पांच लाख 20 हजार रुपये जुर्माना

रामगढ़ के सीसीएल बरका सयाल में पत्नी की हत्या करने वाला पति अलोक बेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही पांच लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
रामगढ़: जिला जज प्रथम राधा कृष्ण के न्यायालय ने शनिवार को पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले सीसीएल बरका सयाल में पदस्थापित इंजीनियर पति आलोक बेहरा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा पांच लाख 20 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि में से पांच लाख रुपये मृतका के दोनों बच्चों को दिया जाएगा. साथ ही 20 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा होंगे.
हत्या के मामले में न्यायालय ने इंजीनियर पति आलोक बेहरा को भारतीय दंड विधान की धारा 302 व 498 ए के तहत दोषी करार दिया गया था. न्यायालय ने आइपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद व पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त चार वर्ष कारावास की सजा भुगतनी होगी.
इसी तरह भारतीय दंड विधान की धारा 498 ए के तहत तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी.
घटना 16 सितंबर 2016 की रात्रि की है. बरका- सयाल क्षेत्र में पदस्थापित इंजीनियर आलोक बेहरा ने अपनी पत्नी की हत्या भुरकुंडा स्थित रीवर साइड ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अपने क्वार्टर में चाकू से मारकर हत्या कर दी थी. मामले में मृतका चिरागी ताबदी मोहंता उर्फ लूसी बेहरा के पिता जाजपुर उड़ीसा निवासी मधुसूदन मोहंता ने अपने दामाद के खिलाफ 17 सितंबर 2016 को पतरातू थाना अंतर्गत भुरकुंडा ओपी में अपनी बेटी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
इस मामले में एसटी 10/17 तथा पतरातू भुरकुंडा कांड संख्या 261/16 के तहत न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले में अभियोजन की ओर से एसआई अशोक कुमार, चिकित्सक महेंद्र प्रसाद चौधरी सहित कुल 11 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने न्यायालय के समक्ष मृतका व सरकार का पक्ष रखा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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