13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

गढ़वा में दहेज को लेकर हत्या के आरोपी पति को 20 साल का सश्रम कारवास

शादी के बाद से ही उनकी पुत्री के साथ अक्सर परिवारिक विवाद होने लगा. इस संबंध में वे महिला थाना में आवेदन देने पर सुलह-समझौता हो गया था.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायालय में शनिवार को दहेज हत्या के आरोपी पति अनुज कुमार पासवान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. विदित हो कि धुरकी थाना क्षेत्र के सोनडीहा गांव निवासी अरुण कुमार पासवान उर्फ अरुण राम ने रमना थाना में (कांड संख्या 231/ 2019) पिछले तीन नवंबर 2019 को आवेदन देकर कहा था कि उसने अपनी लड़की चंचला देवी की शादी वर्ष 2017 में रमना थाना के बहियार खुर्द निवासी अनुज कुमार पासवान, पिता अयोध्या राम के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ की थी.

शादी के बाद से ही उनकी पुत्री के साथ अक्सर परिवारिक विवाद होने लगा. इस संबंध में वे महिला थाना में आवेदन देने पर सुलह-समझौता हो गया था. लेकिन दो नवंबर को 12:00 बजे दिन में सूचना मिली कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गयी है. जबकि उस दिन लड़की का भाई भी लड़की के साथ घर पर था. लेकिन छठ पर्व का सामान लाने के लिए उसे घर से भेज दिया गया और उसकी बेटी के ससुराल के दामाद अनुज कुमार पासवान, कमला देवी, अयोध्या पासवान, रानी देवी व त्रिवेणी पासवान ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या कर दी.

इधर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ससुराल पक्ष के लोग आपस में बंटवारा कर अलग-अलग हो गये थे. अनुज पासवान का उसकी बेटी चंचला कुमारी के साथ विवाद होता रहता था. इस विवाद को लेकर अनुज ने चंचला की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद अनुज को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए उसके विरोध में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

इसके बाद न्यायालय ने गवाहों के बयान कलमबद्ध कर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर अनुज कुमार पासवान को दोषी करार दिया. इसमें उसे भादवि की धारा 304-बी में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 306 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना देने का आदेश दिया है. न्यालय में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक जगदेव साहू एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता साकेत प्रताप देव ने पैरवी की.

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel