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Dhanbad Judge Murder Case : स्वतंत्रता दिवस पर CBI की घोषणा,धनबाद जज के हत्यारों का सुराग देने पर मिलेगा 5 लाख

सीबीआई द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धनबाद के सभी चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर अपील की गयी है कि किन्हीं के पास यदि जज के हत्यारों या उससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे सूचना दे सकते हैं. सुराग देने वालों को सीबीआई 5 लाख का इनाम देगी.

Dhanbad Judge Murder Case, रांची न्यूज : झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घोषणा की है कि जज के हत्यारों का सुराग देने वालों को 5 लाख का इनाम दिया जायेगा. पोस्टर चिपकाकर लोगों से अपील की गयी है कि इसकी सूचना देने पर उन्हें इनाम दिया जायेगा. इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है.

सीबीआई द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धनबाद के सभी चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर अपील की गयी है कि किन्हीं के पास यदि जज के हत्यारों या उससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच वन नई दिल्ली कैंप सीएसआईआर सत्कार गेस्ट हाउस (धनबाद) को इसकी सूचना दे सकते हैं. इतना ही नहीं, सीबीआई के एसपी सह अनुसंधानकर्ता विजय कुमार शुक्ला को भी मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं. सुराग देने वालों को सीबीआई 5 लाख का इनाम देगी.

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Dhanbad judge murder case : स्वतंत्रता दिवस पर cbi की घोषणा,धनबाद जज के हत्यारों का सुराग देने पर मिलेगा 5 लाख 3

सीबीआई ने धनबाद शहर में चिपकाये गये पोस्टरों में तीन मोबाइल नंबर जारी किये हैं. ये नंबर हैं 7827728856, 011- 24368640 एवं 011-24368641. जज हत्याकांड से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी इन नंबरों पर दी जा सकती है. सीबीआई इसके लिए इनाम देगी.

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आपको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को धनबाद के जज उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी. इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की. केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे. हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा. इस मामले में पहली वीकली रिपोर्ट सीबीआई हाईकोर्ट में सौंप चुकी है, लेकिन अदालत स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिये थे.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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