Prayagraj News: पत्नी से अवैध संबंधों के शक में युवक की कर दी थी निर्मम हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Dec 2021 6:51 AM
प्रयागराज में अनैतिक संबंधों के शक में की गई हत्या के मामले में कोर्ट ने रूपचंद पाल और दक्खीं पाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 25 -25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
Prayagraj News: जिला न्यायालय ने अनैतिक संबंधों के शक में की गई हत्या के मामले में आरोप साबित होने पर रूपचंद पाल और दक्खीं पाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 25 -25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिताली गोविंदराव ने सुनाया है मामले में एडीजीसी अशोक कुमार मौर्य और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने पक्ष रखे. कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया .
गौरतलब है की मामला थाना सिविल लाइंस 26 अक्टूबर 2015 का है. वादी राधेश्याम तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, उसके पुत्र विनोद कुमार तिवारी (30) ने 2012 में आर्य समाज मंदिर में गायत्री पाल से विवाह किया था. दोनों साथ रह रहे थे. इन्हीं के साथ आरोपी रूपचंद पाल अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. रूपचंद पाल को शक था कि उसकी पत्नी से मृतक के अनैतिक संबंध हैं. शक के आधार पर आरोपी ने वादी के पुत्र विनोद कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.
पुलिस ने मृतक का शव कमरे के अंदर और दोनों कटे हाथ बाथरूम से बरामद किए थे. अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए छः गवाह पेश किए. कोर्ट ने सजा पर बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों रूपचंद पाल और दक्खीं लाल पाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है. और 25 -25 हजार का जुर्माना भी लगाया.
रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी
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