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झारखंड: नाबालिग से दरिंदगी के दोषी को चाईबासा की अदालत ने सुनायी 24 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

Updated at : 26 Aug 2023 5:22 PM (IST)
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झारखंड: नाबालिग से दरिंदगी के दोषी को चाईबासा की अदालत ने सुनायी 24 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

घटना 11 फरवरी 2023 की है. पीड़िता के पिता के बयान पर गोइलकेरा थाने में 16 फरवरी 2023 को मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में उसने बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री गांव में अपने दादा और चाचा के साथ रहती थी. एक दिन शादी समारोह में लौटने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

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चाईबासा, भागीरथी महतो: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दरिंदगी करने के दोषी को 24 साल की सजा सुनायी है. प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने पोस्को एक्ट के आरोपी को दोषी करार देकर 24 साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त चंद्रमोहन चांपिया उर्फ चमरा चांपिया ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रायबेड़ा का रहनेवाला है. बताया जा रहा है कि नाबालिग अपनी चचेरी बहन के साथ शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रही थी. इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया.

शादी समारोह से लौट रही थी घर

ये घटना 11 फरवरी 2023 की है. पीड़िता के पिता के बयान पर गोइलकेरा थाने में 16 फरवरी 2023 को मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में उसने बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री गांव में अपने दादा और चाचा के साथ रहती थी. 11 फरवरी को दिन में पीड़िता अपने चाची व घर के अन्य सदस्यों के साथ शादी समारोह में गयी थी. शाम करीब साढ़े पांच बजे पीड़िता अपनी चचेरी बहन के साथ शादी समारोह से अपना घर पैदल लौट रही थी.

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नाबालिग के साथ दरिंदगी

पीड़िता के पिता के अनुसार शादी में शामिल होकर वह चचेरी बहन के साथ घर लौट रही थी. उसी समय रास्ते में रेलवे लाइन फाटक स्थित अंडर ग्राउंड पुलिया के पास अभियुक्त चंद्रमोहन चांपिया ने पीड़िता को खींचकर झाड़ी की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया. इस दौरान नाबालिग काफी चिल्लायी, पर अभियुक्त ने उसे नहीं छोड़ा. दुष्कर्म करने के बाद वह फरार हो गया.

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चचेरी बहन ने घर आकर परिजनों को दी जानकारी

चचेरी बहन दौड़ते हुए घर पहुंची और अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता का चाचा उसे खोजने के लिए गया तो पीड़िता रोते हुए घर लौट रही थी. रोने का कारण पूछने पर उसने आपबीती बतायी. इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया. आज अदालत ने आरोपी दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनायी है.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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