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झारखंड: अरूप चटर्जी के खिलाफ ठगी के 36 केस हैं दर्ज, एक मामले में जमानत पर 31 मार्च को फैसला सुनाएगी अदालत

महाराज सिंह ने 19 जनवरी 2023 को तिसरा थाना में चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के खिलाफ पांच लाख 25 हजार रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है. इस मामले में जमानत पर 31 मार्च को अदालत फैसला सुनाएगी.

धनबाद: धोखाधड़ी कर ठगी करने के एक मामले में आरोपी चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर जेल में बंद अरूप चटर्जी की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसए मल्लिक ने बहस की. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने कहा कि अरूप चटर्जी के खिलाफ विभिन्न थानों में 36 मामले दर्ज हैं. यह आदतन अपराधी है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश की तारीख 31 मार्च निर्धारित कर दी है.

क्या है मामला

कुइयां 10 नंबर निवासी महाराज सिंह ने 19 जनवरी 2023 को तिसरा थाना में चिट फंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के खिलाफ पांच लाख 25 हजार रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है. प्राथमिकी के मुताबिक ये रुपये अरूप ने यह कह कर जमा करवाया कि कंपनी द्वारा महाराज सिंह को अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक माह 7500 रुपये दिया जायेगा, लेकिन कंपनी ने दो वर्षों तक 7000 हजार रुपये प्रत्येक माह भुगतान किया.

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पैसे लिए जाने से कर दिया इनकार

जब इस संबंध में पीड़ित महाराज सिंह ने अरूप चटर्जी से रांची जाकर बात की, तब उसने कहा कि हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं जानते और नहीं कंपनी द्वारा तुम्हें कोई पैसा दिया जायेगा.

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Prabhat Khabar News Desk
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