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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की याचिका की पुनर्स्थापित

Updated at : 12 Mar 2022 11:04 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की याचिका की पुनर्स्थापित

इलाहाबाद हाईकोर्ट से याची ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटा कर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराए जाने की मांग की है. साथ ही सारी जमीन हिंदुओं को सौंपने की अपील की.

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Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को सुनवाई के लिए पुनर्स्थापित कर ली है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता महक माहेश्वरी की याचिका पर दिया.

अगली सुनवाई 25 जुलाई को

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इससे पहले 19 जनवरी, 2021 को पैरवी में याचिका खारिज कर दी थी. अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी.

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याची ने कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद को हटा कर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराए जाने की मांग की है. साथ ही सारी जमीन हिंदुओं को सौंपने की अपील की. याचिका में कृष्ण जन्मभूमि को जन्म स्थान ट्रस्ट बनाया जाने की भी बात कही गई. याची का कहना है कि मथुरा के राजा कंस ने भगवान कृष्ण के माता-पिता को कारागार में डाल दिया था, जहां श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था.

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मुगल काल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है. याची ने कोर्ट की निगरानी में एएसआई से सर्वे और खुदाई कराकर जन्मस्थान मंदिर का पता लगाया जाने की भी मांग की. याची का यह भी कहना है कि मस्जिद इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है. कहीं भी इबादत की जा सकती है. इसलिए विवादित जमीन हिंदुओं को सौंपी जाए. ताकि हिंदू संविधान प्रदत्त अनुच्छेद 25 के मूल अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सके और जन्म स्थान में पूजा- पाठ कर सकें. साथ ही याची ने कोर्ट का निर्णय आने तक वहां पूजा पाठ की भी अनुमति मांगी.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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