Deoghar news : रामनवमी पर हथियारों व आग्नेय अस्त्र लेकर देवघर व मधुपुर में चलने पर लगी निषेधाज्ञा

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एसडीओ ने संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था व शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने की दिशा में कारगर कदम उठाने को लेकर दिशा निर्देश दिये है.

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वरीय संवाददाता, देवघर. रामनवमी के अवसर पर विधि-व्यवस्था बहाल रखने के लिए उपायुक्त विशाल सागर ने संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था व शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए देवघर व मधुपुर के अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये है. दिये गये निर्देश के तहत-सभी पूजा समिति व अन्य को निदेश दिया है कि संपूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में बिना अनुमति के किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने व ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

पूजा समितियों को भी निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस आदि निकालने के पूर्व निर्धारित मार्ग के लिए अनुमति अवश्य ही लेंगे. अनुमति प्राप्त मार्ग के अलावा किसी भी अन्य मार्ग पर जुलूस या झांकी आदि निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा सरकारी अर्द्धसरकारी व स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक, मध्य व बुनियादी विद्यालयों और किसी भी आम भूमि का उपयोग रैली या जुलूस के दौरान नहीं करेंगे.

रात के 10 बजे से सुबह छह बजे ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध

जिले के दोनों ही अनुमंडल क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के साउंड बॉक्स या सामान्य से तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक रहेगी. वहीं अश्लील गानों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. डीजे के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

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