iPhone का ट्रैकिंग फीचर ने दिया धोखा तो यूजर पहुंचा कोर्ट; Apple को देना होगा अब मुआवजा

आईफोन का फाइंड माय फीचर (Photo: Canva)
iPhone का भरोसेमंद माना जाने वाला ट्रैकिंग फीचर एक यूजर के लिए काम नहीं आया, और मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया. आयोग ने Apple को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
iPhone में एक शानदार फीचर होता है, जिससे फोन स्विच ऑफ होने के बाद भी उसे ट्रैक किया जा सकता है. लेकिन सोचिए, अगर यही फीचर फेल हो जाए तो क्या होगा? एक ऐसे ही मामले में चोरी हुए iPhone को ट्रैक नहीं किया जा सका, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंच गया. आखिरकार कंज्यूमर कोर्ट ने Apple पर 1 लाख रुपये का मुआवजा लगाने का आदेश दे दिया. आइए आपको इस पूरे मामले के बारे में डिटेल में बताते हैं.
क्या है पूरा मामला?
Apple के डिवाइस में Find My नाम का एक खास फीचर होता है, जिससे iPhone, iPad या AirPods को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. iOS 15 के बाद इसे और एडवांस बना दिया गया. अब फोन बंद हो या बैटरी खत्म हो, फिर भी Bluetooth सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन पता चल सकती है.
लेकिन शान मोहम्मद के मामले में यही सिस्टम फेल हो गया. शान मोहम्मद दिल्ली के रहने वाले हैं. ये Weather Cool Services के मालिक हैं और 2015 से iPhone यूजर रहे हैं. उन्हें iPhone के खास फीचर्स (Find My) पर पूरा भरोसा था. इसी भरोसे के चलते उन्होंने 10 फरवरी 2022 को ₹70,500 खर्च करके iPhone 13 खरीदा, जो iOS 15 के साथ आता है.
मोहम्मद ने डिवाइस ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की. चाहे वो Apple की वेबसाइट हो, iCloud, कस्टमर केयर या फिर सर्विस सेंटर. लेकिन अफसोस, हर जगह से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी. उनकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं और डिवाइस का कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लिया.
Apple को देना पड़ेगा मुआवजा
साउथ दिल्ली के जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में Apple को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. आयोग की अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल की बेंच ने माना कि कंपनी ने अपने ट्रैकिंग फीचर से जुड़ी जरूरी जानकारी साफ तौर पर यूजर्स तक नहीं पहुंचाई.
दरअसल, iPhone के स्विच ऑफ होने पर जो ट्रैकिंग से जुड़ा मैसेज दिखाई देता है, वो सिर्फ यह बताता है कि इस डिवाइस में ऐसा फीचर मौजूद है. लेकिन इसे सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए फोन में ‘Find My Device’ पहले से ऑन होना जरूरी है. आयोग का कहना है कि Apple ने इस जरूरी कंडीशन को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है. इसी लापरवाही को देखते हुए कंपनी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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लेखक के बारे में
By Ankit Anand
अंकित आनंद, प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रहे हैं. वह पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं. टेक जर्नलिस्ट के तौर पर अंकित स्मार्टफोन लॉन्च, टेलीकॉम अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यूज, गैजेट्स रिव्यू और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इसके अलावा, वह ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी अहम खबरों पर भी लिखते हैं. अंकित ने GGSIP यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन की है.
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