14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गांजा तस्करी में दोषी करार छह लोगों को 12 साल की सजा

सभी को बंगाल एसटीएफ की टीम ने वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया था.

कोलकाता. गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार छह ड्रग्स सप्लायरों को अदालत ने सुनवाई के दौरान दोषी करार देकर कार्तिक साहा सहित छह लोगों को 12 साल कैद की सजा सुनायी है. इन पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ महीने की सजा काटने का निर्देश दिया है. सभी को बंगाल एसटीएफ की टीम ने वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया था.अदालत सूत्रों के मुताबिक बुधवार को आसनसोल कोर्ट के न्यायाधीश ने उक्त सजा सुनाई. अदालत सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022 में कोक-ओवन थाना की पुलिस ने 353 किलो गांजा के साथ कार्तिक साहा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था. सभी अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन लोगों को गांजा की तस्करी करने के आरोप में बंगाल एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया था. बुधवार को अदालत ने छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें