सिलीगुड़ी: आवासीय इलाकों में भवन के ऊपर मोबाइल टावर लगाने की मनाही है. मोबाइल टावर लगाने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
विशेषज्ञों के अनुसार इसके रेडियेशन से ह्दय रोग संबंधी बीमारी हो सकती है. सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत 26 मोबाइल टावर अवैध है. यह कहना है दार्जिलिंग जिला लोकसभा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी का. युवा कांग्रेस की ओर से मंगलवार को सिलीगुड़ी महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा गया.
अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी ने बताया कि हम चाहते है जनता के स्वास्थ्य और नियम कानून के आधार पर इन अवैध मोबाइल टावर की कंपनी और भवन के मालिक के खिलाफ कार्यवायी की जाए.