चीनी नागरिक को जमानत मिलने से पुलिस के उड़े होश
Updated at : 15 Jul 2018 12:56 AM (IST)
विज्ञापन

सिलीगुड़ी : भारतीय आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार चीनी नागरिक को जिला सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है. सिलीगुड़ी पुलिस ने अदालत के इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है.इस फैसले को कलकता हाईकोर्ट में चुनौती दी जायेगी. सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस की खुफिया विभाग इसकी तैयारी में जुटी है. यहां बता दें […]
विज्ञापन
सिलीगुड़ी : भारतीय आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार चीनी नागरिक को जिला सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है. सिलीगुड़ी पुलिस ने अदालत के इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है.इस फैसले को कलकता हाईकोर्ट में चुनौती दी जायेगी. सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस की खुफिया विभाग इसकी तैयारी में जुटी है.
यहां बता दें कि 16 जून को सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक होटल से खुफिया विभाग ने चीनी नागरिक सहित कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसमें नेपाल निवासी गणेश भट्टाराई व सिलीगुड़ी का एक व्यवसायी विपुल अग्रवाल भी शामिल था. चीनी नागरिक का नाम पू वांग है. उसके पास से भारतीय आधार कार्ड सहित अन्य कागजात भी बरामद हुए हैं.
अभी हाल ही में जिला सत्र न्यायालय ने चीनी नागरिक सहित सभी की जमानत मंजूर कर ली. अदालत के इस निर्णय से पुलिस व खुफिया विभाग को जांच प्रभावित होने की आशंका है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार चीनी नागरिक का अन्य देशों के साथ भी संपर्क है. चीनी नागरिक के पास से भारत का आधार कार्ड बरामद देश की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है. चीनी नागरिक का भारतीय आधार कार्ड बनाने में नेपाल निवासी गणेश भट्टराई व सिलीगुड़ी के व्यवसायी विपुल अग्रवाल की अहम भूमिका रही है.
इन तीनों के बाहर होने से जांच में काफी मुश्किलें होंगी. इसलिए जिला सत्र न्यायालय के निर्णय को हाइकोर्ट में चुनौती देने की कवायद शुरू की गयी है. इस मामले को लेकर प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श जारी है.मिली जानकारी के अनुसार चीनी नागरिक पू यांग के भारतीय आधार कार्ड का नंबर 90841741186 है. इस आधार कार्ड में उसका नाम रेंजर वांग है.
आधार कार्ड में चीनी नागरिक का पता सिलीगुड़ी के ज्योति नगर का है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के कुछ सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था. लेकिन चीन व नेपाल के नागरिक को जिला सत्र न्यायालय से जमानत मिलते ही सीजेएम अदालत ने बाकी लोगों को भ जमानत दे दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




