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महानगर में अब एक कट्ठा जमीन पर भी बनाया जा सकेगा मकान

Updated at : 12 Jul 2024 10:57 PM (IST)
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महानगर में अब एक कट्ठा जमीन पर भी बनाया जा सकेगा मकान

बिल्डिंग कानून में संशोधन करेगा कोलकाता निगम

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गुड न्यूज. बिल्डिंग कानून में संशोधन करेगा कोलकाता निगम कोलकाता नगर निगम के मासिक अधिवेशन के बाद मेयर फिरहाद हकीम ने दी जानकारी संवाददाता, कोलकाता महानगर में अब एक-डेढ़ कट्टा जैसी छोटी जमीन पर भी मकान बनाया जा सकेगा. इसके लिए निगम के बिल्डिंग कानून में कुछ संशोधन किया जायेगा. यह जानकारी कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दी. वह शुक्रवार को निगम में आयोजित मासिक अधिवेशन के समाप्त होने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों द्वारा पूछे गये एक सवाल में यह जानकारी दी. आम तौर पर भवन निर्माण के दौरान सामने के हिस्से में चार फीट और इमारत के पिछले हिस्से में छह फीट जमीन छोड़ी जाती है, पर छोटी जमीन में इतनी नहीं छोड़ी जा सकती है. इसलिए छोटी जमीन पर कम से कम जमीन छोड़नी पड़े, इसके लिए निगम के बिल्डिंग कानून में संशोधन किया जा रहा है. मेयर ने बताया कि इसे लेकर कानून में संशोधन के लिए हमने कुछ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था, पर राज्य सरकार की हाईपावर कमेटी निगम के उस प्रस्ताव में सुधार करने को कहा था, जिसमें सुधार कर लिया गया है और शुक्रवार को मासिक अधिवेशन से पारित करवा लिया गया है. अब इसे दोबारा राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा. मेयर ने कहा कि इससे अवैध निर्माण पर रोक लगेगी. उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में एक मंजिली इमारत को दो मंजिली भी करने की अनुमति दी जायेगी, पर इसके लिए निगम में आवेदन करना होगा. उन्होंने बताया कि निगम की ओर से भेजे गये प्रस्ताव को अगर राज्य सरकार की अनुमति मिल जाती है, तो निगम द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा, पर इस नये कानून को लागू करने में कुछ समय लगेगा. उन्होंने कहा कि हम कानून को और अधिक सरल बनाकर लोगों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पूरी बिल्डिंग के 10 फीसदी से अधिक हिस्से पर निगम की बगैर अनुमति के नया निर्माण किये जाने पर उसे अवैध माना जायेगा और उस अवैध हिस्से को ही तोड़ा जायेगा. भाजपा पार्षद विजय ओझा द्वारा शुक्रवार को अधिवेशन की बैठक में अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया गया था. इंजीनियरों पर हो रहे हमले की शिकायत सीपी से करेगा निगम : कोलकाता में अवैध निर्माण को तोड़ने के दौरान पुलिस के सामने निगम के इंजीनियरों पर हमले किये जा रहे हैं. दो जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं. ऐसे में इस संबंध में मेयर ने बताया कि अवैध निर्माण को तोड़ने का कार्य जारी रहेगा. पुलिस के साथ मिल कर और कठोरता के साथ हम इस कार्य को करेंगे. वहीं, इंजीनियरों को रोके जाने के खिलाफ मेयर खुद कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को पत्र लिखेंगे. ताकि दोबोरा इस तरह की घटना ना हो. भवन निर्माण के लिए करें आवेदन, 15 दिन में मिलेगी अनुमति : मेयर कोलकाता. महानगर में अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए कोलकाता नगर निगम द्वारा आये दिन नये कदम उठाये जा रहे हैं. अब एक और नयी पहल की गयी है. मेयर ने इस संबंध में शुक्रवार को निगम में संवाददाता को बताया कि कोलकाता में विशेष कर एडेड इलाके में अवैध तरीके से इमारत का निर्माण किया जाता है, पर अब भवन निर्माण के लिए छोटी जमीन पर इमारत बनाये जाने की अनुमति दी जायेगी. इसके लिए कॉलोनी या एडेड इलाके में ठीका टेनेन्सी वाली जमीन पर भी 15 दिन के भीतर बीएलआरओ या ठेका कंट्रोलर द्वारा 15 दिन के भीतर अनुमति दी जायेगी. अगर 15 दिन में बिल्डिंग प्लान जारी होता है, तो आवेदनकर्ता मुझसे (मेयर) से शिकायत कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर वह (मेयर) खुद बीएलआरओ या ठेका कंट्रोलर से बात करेंगे. मेयर ने बताया कि कुछ मामले में नाम परिवर्तन को लेकर समस्या होती है. ऐसे मामलों में जांच के बाद ही आवेदनकर्ता के नाम से जमीन का म्यूटेशन कर दिया जायेगा. मेयर ने बताया कि कोलकाता में निगम के म्यूटेशन संबंधी कानून में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है, उसे भी जल्द ही किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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