एसिड हमले व हत्या के मामले में महिला दोषी करार, मिली उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 01 Dec 2024 1:23 AM
हुगलीअपना घर-परिवार होते हुए भी एक शादीशुदा शख्स का स्वामी परित्यक्ता महिला के साथ अवैध संबंध था.
नौ साल बाद आया फैसला
लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना भी
प्रतिनिधि, हुगली
अपना घर-परिवार होते हुए भी एक शादीशुदा शख्स का स्वामी परित्यक्ता महिला के साथ अवैध संबंध था. लेकिन संबंध बिगड़ने के बाद, शांति पद राय (50) को एसिड से जलाकर मारने के आरोप में कोर्ट ने आरती बारिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया. मामले के लगभग नौ साल बाद, शनिवार को श्रीरामपुर अदालत के न्यायाधीश नय्यर आजम खान ने यह सजा सुनायी. यह घटना जून 2015 की रात जंगीपाड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव की है. शक्ति पद अपने घर के बरामदे में सो रहे थे. उनके पड़ोस में आरती बारिक रहती थी. पड़ोसी होने के कारण शक्ति और आरती के बीच प्रेम संबंध बन गया. घटना वाली रात आरती ने शक्ति पर एसिड डाल दिया. झुलसी हालत में शक्ति ने अपने परिजनों को बताया कि आरती ने उन पर एसिड फेंका है. गंभीर हालत में उन्हें पहले जंगीपाड़ा और फिर कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन दिन बाद उनकी मौत हो गयी.
मृत्यु से पहले दिये गये बयान में शक्ति ने कहा था कि आरती ने उन्हें एसिड से जला कर मारने की कोशिश की. पुलिस ने जांच के बाद आरती को गिरफ्तार कर लिया. श्रीरामपुर अदालत के सरकारी वकील जयदीप मुखर्जी ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी अमल मंडल ने सही समय पर चार्जशीट दाखिल की और मृतक के घर से सबूत जुटा कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे. इस मामले में 14 गवाहों ने बयान दिये. सुनवाई के बाद अदालत ने आरती बारिक को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी.
हालांकि, घटना के बाद से आरती जेल में ही थी. मृतक के बेटे जयंत राय ने कहा : पिता ने बहुत दर्द सहा. हत्यारे को सजा मिलने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी. यह उनके परिवार के लिए काफी राहत भरा फैसला है.
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