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ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किये गये दोषियों को 12 वर्ष की सजा

Updated at : 07 Jan 2025 12:47 AM (IST)
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ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किये गये दोषियों को 12 वर्ष की सजा

सोमवार को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट के जज रोहन सिन्हा ने सोमवार को यह आदेश दिया. घटना 2019 में 18 सितंबर की है.

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कोलकाता. ड्रग्स के साथ गिरफ्तार एक आरोपी को सुनवाई के बाद अदालत ने 12 साल कैद एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी करार दिये गये व्यक्ति का नाम गोवर्धन गन है. जुर्माने की राशि न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी गयी है. सोमवार को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट के जज रोहन सिन्हा ने सोमवार को यह आदेश दिया. घटना 2019 में 18 सितंबर की है. मिली जानकारी के मुताबिक पोस्ता थाना क्षेत्र में केके टैगोर स्ट्रीट में मध्य प्रदेश से आ रहे लॉरी चालक गोवर्धन गन की लॉरी को रोककर पुलिस ने उसके ट्रक की तलाश ली. सरकारी वकील समीर कुमार शील ने बताया कि लॉरी के अंदर से 867 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. इस मामले में कुल सात लोगों ने कोर्ट में गवाही दी. अदालत ने लॉरी के ड्राइवर गोवर्धन गन को दोषी ठहराया और उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी. इस मामले की जांच एसटीएफ अधिकारी मृत्युंजय मंडल ने की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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