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चुनाव बाद हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Updated at : 12 Nov 2024 1:39 AM (IST)
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चुनाव बाद हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

नदिया जिले के कृष्णानगर में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को सोमवार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी.

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वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कृष्णानगर 
से हुई थी गिरफ्तारी

संवाददाता, कोलकाता

नदिया जिले के कृष्णानगर में विधानसभा चुनाव बाद हिंसा मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को सोमवार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी. यह पहला मामला है, जब चुनाव बाद हिंसा में गिरफ्तार किसी आरोपी को जमानत मिली हो.

सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले से सीबीआइ को झटका लगा है. जमानत पाने वाले चारों आरोपियों के नाम अप्पू मुखर्जी (बाबूसोना), अजहर शेख, राजेंद्र शर्मा और सुरेश लाला हैं.

इनको वर्ष 2021 में कृष्णानगर में चुनाव बाद हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. सभी पिछले तीन साल से जेल में कैद हैं. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि ये सभी हत्या के आरोपी हैं.

ऐसे आरोपियों को जमानत देने में सावधानी बरती जानी चाहिये. हालांकि, कोर्ट ने जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि तीन साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी मुकदमे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. आरोपी तीन साल से जेल में हैं. 73 गवाहों में से अब तक केवल छह के बयान दर्ज किये गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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