कोलकाता के पूर्व सीपी के खिलाफ मामला वापस लेने की इजाजत
Edited by Prabhat Khabar News Desk
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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल के खिलाफ दायर मामले को वापस लेने की इजाजत दे दी. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इससे संबंधित मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में चल रही है और वहीं जारी रहेगी. गौरतलब है कि आरजी कर अस्पताल कांड में पीड़िता का नाम उजागर करने पर पूर्व आयुक्त के खिलाफ सबसे पहले कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित मामला दायर किया गया था.
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कोलकाता.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल के खिलाफ दायर मामले को वापस लेने की इजाजत दे दी. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इससे संबंधित मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में चल रही है और वहीं जारी रहेगी. गौरतलब है कि आरजी कर अस्पताल कांड में पीड़िता का नाम उजागर करने पर पूर्व आयुक्त के खिलाफ सबसे पहले कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित मामला दायर किया गया था. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरजी कर मामले में भी पूर्व आयुक्त के खिलाफ एक नया मामला जुड़ गया था. मंगलवार को मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि पूर्व आयुक्त से जुड़ा मामला हाइकोर्ट में लंबित है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने पर हाइकोर्ट में सुनवाई होने में बाधा उत्पन्न होगी. वकील महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला वापस लेने के लिए आवेदन किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. हालांकि इससे पहले अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने हाइकोर्ट में कहा था कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में दखल नहीं दिया है. परिणामस्वरूप, हाइकोर्ट में सुनवाई जारी रह सकती है. हालांकि, हाइकोर्ट ने वकील को सुप्रीम कोर्ट से लिखित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया था. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेने की इजाजत दे दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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