बंगाल में वोटरों की तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी, चुनाव आयोग अब रोजाना देगा वोटरों का डेटा

Author Ashish Jha
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वोटर लिस्ट

Bengal Election: वोटर लिस्ट के संबंध में चुनाव आयोग ने एक और नीतिगत बदलाव किया है. अब सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रतिदिन प्रकाशित की जाएगी. जिन लोगों के नाम सूची में छूट गए हैं, उन्हें ट्रिब्यूनल में अपील करने का अवसर मिलेगा. ट्रिब्यूनल उनकी अपील पर विचार करेगा. बंगाल में मतदान 23 और 29 अप्रैल को है.

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Bengal Election: कोलकाता: बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी एक महीना बाकी है. ऐसे में चुनाव आयोग का लक्ष्य अब SIR प्रक्रिया को पूरा करके उससे पहले मतदाता सूची प्रकाशित करना है. चुनाव आयोग पूरक मतदाता सूची (सप्लीमेंट्री लिस्ट) प्रक्रिया को पूरा करने में और भी सक्रिय हो गया है. चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दूसरी पूरक मतदाता सूची प्रकाशित की थी. 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने तीसरी पूरक सूची भी प्रकाशित कर दी है. इतना ही नहीं, अब कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुमति से पूरक सूची प्रतिदिन प्रकाशित की जाएगी. बताया जा रहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि मतदान से वंचित लोगों को न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

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24 घंटे में दो सूची आयी सामने

आयोग ने 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की थी. इस सूची में 60 लाख नाम विचाराधीन थे. कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारी इन नामों को अंतिम रूप देने के लिए मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं. आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के 23 दिन बाद, 23 मार्च की देर रात विचाराधीन मतदाताओं की पहली पूरक सूची जारी की थी. दूसरी पूरक सूची कल रात जारी की गई. हालांकि, आयोग ने यह खुलासा नहीं किया कि उस सूची से कितने नाम हटा दिए गए हैं.

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अब प्रतिदिन जारी होगी लिस्ट

दूसरी सूची के प्रकाशन के 24 घंटों के भीतर ही तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट भी प्रकाशित कर दी गई. चुनाव आयोग ने अदालत में अर्जी दी थी कि पूरक सूची प्रतिदिन प्रकाशित की जाए. शनिवार की रात आयोग ने घोषणा की कि सूची प्रतिदिन प्रकाशित की जाएगी, जिनके नाम सूची में छूट गए हैं, उन्हें न्यायाधिकरण में अपील करने का अवसर मिलेगा. न्यायाधिकरण उनकी अपील पर विचार करेगा. बंगाल में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं. आयोग का लक्ष्य है कि इससे पहले पूरक सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए. कोर्ट पहले ही कह चुका है कि एक भी वैध वोटर को उनके मताधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा.

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