Kolkata Doctor Murder : विनीत गोयल के मामले में केंद्र ने राज्य सरकार काे दिया यह आदेश
Published by : Shinki Singh Updated At : 21 Nov 2024 2:29 PM
Kolkata Doctor Murder : वकील अनामिका पांडे ने विनीत गोयल पर पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था.
Kolkata Doctor Murder : पश्चिम बंगाल में कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड मामले में पीड़िता का नाम उजागर करने के मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर और आईपीएस विनीत गोयल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की पीठ ने इस मुद्दे पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. केंद्र ने अदालत से कहा कि पीड़िता का नाम उजागर करने के आराेप में राज्य ही पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.
आईपीएस के खिलाफ सिर्फ राज्य ही कर सकता है कार्रवाई
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में आईपीएस कार्यरत हैं. बंगाल सरकार ही आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, केंद्र की ओर से यह भी साफ किया गया है कि इस मामले से केंद्र को बाहर रखा जाए. आईपीएस के खिलाफ सिर्फ राज्य ही कार्रवाई कर सकता है.
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पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील
वकील अनामिका पांडे ने विनीत गोयल पर पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था. उन्होंने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की. पिछली सुनवाई में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि आरजी कर मामले का मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है. यहीं पर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की जानकारी देने की बात कही.
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By Shinki Singh
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