केएमसी के डॉ तपोब्रत राय को कोर्ट से 31 जनवरी तक मिली राहत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 Dec 2024 1:45 AM
कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के डॉक्टर तपोब्रत राय के अंतरिम राहत की अवधि को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है.
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के डॉक्टर तपोब्रत राय के अंतरिम राहत की अवधि को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने यह आदेश दिया. मालूम रहे कि डॉ राय आरजी कर कांड के खिलाफ आवाज उठाते हुए विरोध रैली में शामिल हुए थे. इसके बाद वह रेड रोड पर आयोजित दुर्गापूजा कार्निवल में शामिल होने से चले गये. यही से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हालांकि निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ दिया गया. कोर्ट ने राज्य से हलफनामा के जरिये कारण बताने के लिए कहा है कि आखिर किस आधार पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इससे पहले न्यायाधीश शंपा दत्ता पॉल की बेंच ने डॉक्टर के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसे अब 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
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