नोटिस जारी होने के 48 घंटे के अंदर हटाना होगा होर्डिंग
Author Prabhat khabar news desk
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कलकत्ता हाइकोर्ट ने विधाननगर नगर निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश हरीश टंडन व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये जाने के 48 घंटे के अंदर होर्डिंग हटाना होगा.
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कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट ने विधाननगर नगर निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश हरीश टंडन व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये जाने के 48 घंटे के अंदर होर्डिंग हटाना होगा. हालांकि, हाइकोर्ट के फैसले को होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. इसी मामले की मंगलवार को हाइकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई थी. यहां सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि अवैध होर्डिंग को हटाना ही होगा. हाइकोर्ट ने विधाननगर नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से लगे सभी होर्डिंग को हटाने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी. गाैरतलब है कि इससे पहले, विधाननगर नगर निगम के अंतर्गत अवैध होर्डिंग से संबंधित जनहित मामले में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में रिपोर्ट जमा कर बताया था कि अब तक 95 अवैध होर्डिंग हटाये गये हैं, जबकि 61 अन्य होर्डिंग को हटाने का काम जारी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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