पति को सात वर्ष की सजा

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ससुराल में विवाहिता की आत्महत्या मामला

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ससुराल में विवाहिता की आत्महत्या मामला कोलकाता. तिलजला इलाके में ससुराल में एक गृहिणी द्वारा फांसी लगा कर आत्महत्या करने के मामले में अलीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर मृतका के पति मिहिर दास को दोषी करार दिया. इस अपराध के लिए उसे सात साल कैद की सजा सुनायी गयी. घटना 19 अक्टूबर, 2006 की रात तिलजला थाना क्षेत्र में हुई थी. पुलिस की तरफ से अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि पारिवारिक विवाद के कारण महिला ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद आत्महत्या के लिए बाध्य करने के आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान अलीपुर की फास्ट ट्रैक अदालत ने मिहिर दास को दोषी पाया. इस मामले में सरकारी वकील सुब्रत दे ने बताया कि अदालत में कुल 11 लोगों की गवाही दी थी. जिसके बाद इस मामले में एक अन्य आरोपी को बेकसूर करार देकर उसे बरी कर दिया गया. वहीं, मृतका के पति को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे सात साल की सजा का आदेश दिया.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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