हाइकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर उठाये सवाल
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 10 Dec 2024 1:42 AM
हाइकोर्ट ने पुलिस को 23 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने पिछले साल 28 अगस्त को गफूर मोल्ला (32) को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने हिरासत में एक कैदी की मौत के मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस बता रही है कि मृतक के शरीर पर घाव के निशान थे, लेकिन यह पता क्यों नहीं चल पा रहा है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया और कहां हुई? हाइकोर्ट ने पूछा कि मृतक की पिटाई कहां और किसने की, उसे बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन या बारुईपुर जेल में पीटा गया, इसका उत्तर पुलिस को देना होगा. हाइकोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर पुलिस को जवाब देने का आदेश दिया और कहा कि जिसने भी ऐसा किया, उसे गिरफ्तार करना होगा. हाइकोर्ट ने पुलिस को 23 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने पिछले साल 28 अगस्त को गफूर मोल्ला (32) को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उत्पाद शुल्क विभाग गिरफ्तार कर बिष्णुपुर थाने ले गया. 29 अगस्त को अदालत में पेश करने पर जेल हिरासत का आदेश दिया गया.
वहां उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे एक सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो सितंबर को उसकी मौत हो गयी.
घटना के बाद मृतक के बेटे ने हाइकोर्ट में मामला दायर आरोप लगाया कि उसके पिता की पीट-पीट कर हत्या की गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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