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बेलडांगा हिंसा मामले में हाइकोर्ट ने अब जिलाधिकारी व डीआइजी से मांगी रिपोर्ट

Updated at : 30 Nov 2024 1:13 AM (IST)
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बेलडांगा हिंसा मामले में हाइकोर्ट ने अब जिलाधिकारी व डीआइजी से मांगी रिपोर्ट

मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा हिंसा को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य व केंद्र सरकार को नये सिरे से रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था.

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सोमवार को होगी मामले की अगली सुनवाई

कोलकाता. मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा हिंसा को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य व केंद्र सरकार को नये सिरे से रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था. हाइकोर्ट के न्यायाधीश हरीश टंडन व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के आदेश पर शुक्रवार को केंद्र व राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अब हाइकोर्ट ने बेलडांगा की वर्तमान स्थिति पर जिलाधिकारी व बीएसएफ के डीआइजी से रिपोर्ट तलब की है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी. केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 16 नवंबर की रात बेलडांगा की घटना में न सिर्फ घरों में तोड़फोड़ की गयी.बल्कि पुलिस चौकी पर भी हमला किया गया. साथ ही बताया कि बेलडांगा घटना की स्थिति भले ही सामान्य है, लेकिन आम लोगों में अब भी डर का माहौल है, इसलिए आम लोगों के बीच डर को दूर करना जरूरी है. केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने भी कहा कि पहले से ही 33 बीएसएफ जवान इलाके में गश्त कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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