माणिक की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Updated:
विज्ञापन

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला

विज्ञापन

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला कोलकाता. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में पर्षद के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. लेकिन हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले में इडी ने वर्ष 2022 में मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद हैं. इसके बाद माणिक भट्टाचार्य ने जमानत की मांग करते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले, मामले की सुनवाई के दौरान माणिक भट्टाचार्य भरी अदालत में फूट-फूटकर रोने लगे थे. इडी ने कोर्ट को बताया कि वे माणिक भट्टाचार्य के छोटे भाई के बयान के आधार पर जमानत का विरोध कर रहे हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी का यह बयान सुनकर माणिक रो पड़े. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त उनके भाई ने सीबीआइ को जो बताया, उसे जमानत के मामले में नहीं माना जाना चाहिए. इससे पहले, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले में इडी की जांच पर असंतोष जताते हुए माणिक भट्टाचार्य ने कहा था कि वह इडी की जांच से निराश हैं और इडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. माणिक भट्टाचार्य ने इससे पहले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी थी. अब हाइकोर्ट में मामले पर सुनवाई पूरी हो गयी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola