पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ मामले की सुनवाई सात को

हाइकोर्ट कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा.
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले में कथित तौर पर पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की घटना के समय गोयल कोलकाता पुलिस के आयुक्त थे और अब वह पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) के रूप में तैनात हैं. उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गयी, जिसमें दावा किया गया कि गोयल ने जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पीड़िता का नाम उजागर किया. अदालत के समक्ष जनहित याचिका पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले कथित अपराधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील है. इसे लेकर अधिवक्ता अनामिका पांडे ने हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. उन्होंने पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का भी आवेदन किया है. पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने कहा था कि आरजी कर को लेकर मूल मामला इस समय सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है. शुक्रवार को अनामिका के वकील महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है. इसलिए हाइकोर्ट में सुनवाई को लेकर कोई बाधा नहीं है. जेठमलानी ने मामले की जल्द सुनवाई का आवेदन किया. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगले सप्ताह ही मामले की सुनवाई की जायेगी.
जेठमलानी ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को अवगत कराया कि आरजी कर अस्पताल मामले का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस मसले पर सुनवाई उच्च न्यायालय कर सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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