अयन शील को मिली जमानत लेकिन अभी जेल से रिहाई नहीं

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 03 Dec 2024 1:36 AM

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हालांकि, उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा. इस शर्त पर अयन शील को इडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मामले में जमानत मिली है.

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फिलहाल इडी मामले में अयन शील को मिली है जमानत सीबीआइ मामले में अभी जेल में 
ही रहना होगा कोलकाता. राज्य की नगरपालिकाओं में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों व स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी अयन शील को कलकत्ता हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है. हाइकोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा घोष की बेंच ने सोमवार को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर अयन को जमानत दी. हालांकि, उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा. इस शर्त पर अयन शील को इडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मामले में जमानत मिली है. अयन शील को 20 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. वह तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शांतनु बनर्जी के करीबी बताये जाते हैं. ईडी ने अयन के चुंचुड़ा स्थित घर, फ्लैट और कार्यालय पर छापा मारा था, जिसमें नौकरी के उम्मीदवारों की सूची और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे. इनमें से कुछ दस्तावेज उत्तर पुस्तिकाओं (ओएमआर शीट्स) की प्रतियां थीं. इस मामले में सीबीआइ ने भी जांच की थी और अपनी चार्जशीट में अयन शील का नाम शामिल किया था. सीबीआइ के अनुसार, अयन शील ने अपने दो एजेंटों के माध्यम से कई लोगों को नौकरी दिलवायी थी. हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अयन शील अभी जेल से रिहा नहीं हो पायेंगे.

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