30 तक पुलिस हिरासत में भेजे गये आरोपी

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सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है.

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कोलकाता. आरजी कर अस्पताल की घटना के विरोध में श्यामपुकुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से जमावड़ा करने और पुलिस की ड्यूटी में बाधा देने के आरोप में गिरफ्तार रोशन कोसी नामक युवक को रविवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया. वहां सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है. अदालत सूत्र बताते हैं कि आरोपी को अदालत में पेशी के दौरान बचाव पक्ष ने उसके जमानत की अर्जी दी, बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तार युवक एक छात्र है. घटना से किसी भी प्रकार से वह जुड़ा हुआ नहीं है. कुछ दिनों में उसकी परीक्षा होनेवाली है. किसी भी शर्त पर उसे जमानत दी जाये. सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आरोपी से पूछताछ की और जरूरत है. उसे पुलिस हिरासत में भेजा जाये. दोनों पक्ष की बातों को सुनकर अदालत ने आरोपी को 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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