भड़काऊ बयानबाजी मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की

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कोलकाता में सीआईडी ऑफिस के बाहर अभिषेक बनर्जी.

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Abhishek Banerjee CID Questioning: कथित भड़काऊ बयानबाजी मामले में टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल सीआईडी (CID) के सामने पेश हुए. चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर टिप्पणी और चुनावी हिंसा को लेकर उनके खिलाफ बागुईआटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पढ़ें पूरी खबर.

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Abhishek Banerjee CID Questioning: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी से मंगलवार को राज्य के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

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शाम 6:25 बजे भवानी भवन से निकले अभिषेक

अधिकारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दोपहर से पहले कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय ‘भवानी भवन’ पहुंचे थे. वह राज्य की जांच एजेंसी के कार्यालय से शाम करीब 6 बजकर 25 मिनट पर बाहर निकले. इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया. यहां से वह सीधे तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास की ओर रवाना हो गये.

बागुईआटी थाने में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी

इससे पहले में विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में रविवार को सीआईडी और शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तृणमूल नेता से पूछताछ कर चुका है. पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को भी जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने उनसे पूछताछ की थी.

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भड़काऊ बयान पर एक महीने पहले दर्ज हुई थी प्राथमिकी

कथित भड़काऊ बयान देने के मामले में ठीक एक महीने पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी उत्तर 24 परगना जिले के बागुईआटी थाने में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा 5 मई को दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर की गयी थी.

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अभिषेक ने अमित शाह पर भी की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव ने चुनाव बाद की हिंसा और मतगणना प्रक्रिया पर भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि अभिषेक ने अपनी भड़काऊ टिप्पणियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था.

27 अप्रैल और 3 मई के बीच कई बार भड़काऊ बयान देने का आरोप

सीआईडी के अधिकारी ने बताया कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने टीएमसी नेता पर 27 अप्रैल से 3 मई के बीच चुनाव से जुड़े कई कार्यक्रमों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया.

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Abhishek Banerjee CID Questioning: शिकायतकर्ता ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की जतायी थी आशंका

पुलिस अधिकारी ने बताया था कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जनसभाओं के दौरान की गयी कुछ टिप्पणियां उकसाने वाली थीं और उनसे सार्वजनिक व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका थी.

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