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नारद कांड की प्राथमिक जांच में जुटी सीबीआइ

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीबीआइ ने शनिवार को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी. सुबह सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा की आठ सदस्यीय टीम महानगर स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यालय पहुंची, जहां लॉकर में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले से जुड़े वीडियो फुटेज, लैपटॉप, पैन ड्राइव, अन्य डिवाइस, […]

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीबीआइ ने शनिवार को नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी. सुबह सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा की आठ सदस्यीय टीम महानगर स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यालय पहुंची, जहां लॉकर में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले से जुड़े वीडियो फुटेज, लैपटॉप, पैन ड्राइव, अन्य डिवाइस, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट व अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे. जांच एजेंसी ने इन सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया.

सीबीआइ टीम में संयुक्त निदेशक एके सिंह, डीआइजी अभय सिंह और एसपी नगेंद्र प्रसाद मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि जरूरी दस्तावेज कब्जे में लेकर सीबीआइ टीम निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर पहुंची. बाद में जांच एजेंसी के अधिकारियों की अहम बैठक हुई. अधिकारी 428 मिनटों वाले वीडियो फुटेज की जांच को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि सत्यता सामने आ सके. सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ अधिकारियों ने नारद न्यूज के सीइओ मैथ्यू सैमुअल से फोन पर बातचीत की है. कथित तौर पर सैमुअल ने कहा है कि वे नयी दिल्ली में नहीं है. जांच में उन्होंने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है. हाइकोर्ट ने सीबीआइ से तीन दिनों के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक जांच के बाद केस के िलए आधार पाये जाने पर सीबीआइ प्राथमिकी दर्ज कर सकती है.

क्या है मामला
नारद न्यूज के वीडियो फुटेज में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद और राज्य सरकार के मंत्री कैमरे पर एक फर्जी कंपनी को मदद पहुंचाने की एवज में रुपये लेते दिखे थे. राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2016 में यह वीडियो सामने आया था, जिसके बाद राजनीतिक हलके में काफी हंगामा खड़ा हुआ था. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. सीबीआइ जांच की मांग की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को इसकी प्रारंभिक तफ्तीश का निर्देश दिया है. सीबीआइ को तीन दिनों में प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाइकोर्ट में सौंपने का निर्देश दिया गया है.

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