कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने एसएससी के जरिये शिक्षकों की नियुक्ति पर स्थगनादेश को हटा लिया है. एसएससी अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है.
हालांकि यह अनुमति सशर्त दी गयी है. न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्त ने कहा कि नियुक्ति पत्र में उल्लेख करना होगा कि इससे संबंधित मामला अदालत में चल रहा है.
नियुक्ति की वैधता अदालत के फैसले पर निर्भर रहेगी. गत वर्ष के सात फरवरी व आठ अप्रैल के हाइकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया गया है, यह आरोप लगाते हुए रूमा दास सहित 29 अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में मामला दायर किया था. गत 27 जनवरी को एसएससी द्वारा नियुक्ति पर हाइकोर्ट ने स्थगनादेश लगा दिया था.
सोमवार को मामले की सुनवाई में एडवोकेट जनरल की ओर से एक रिपोर्ट कलकत्ता हाइकोर्ट को सौंपी गयी. इस रिपोर्ट पर न्यायाधीश ने प्राथमिक तौर पर संतुष्टि जाहिर की है. हालांकि अभ्यर्थियों के वकील सुब्रत मुखर्जी का कहना था कि एसएससी ने जो सूची अपने सर्वर में दी थी उसमें गलती है. इस पर अदालत ने तीन हफ्ते में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा इसके एक सप्ताह बाद देना होगा. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.