यह आदेश न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने दिया. उन्होंने राज्य स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को जल्द प्रक्रिया शुरू कर बोर्ड गठन करने को कहा. साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान तेजाब पीड़िताओं को यथाशीघ्र बतौर मुआवजा तीन-तीन लाख रुपये देने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि दक्षिण 24 परगना जिले की रहनेवाली मनीषा पैलान पर कुछ अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंक दिया था.
इसमें वह बुरी तरह झुलस गयी थी. पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पायी है. पीड़िता को मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण अब तक मुआवजा भी नहीं मिला है. इंसाफ की मांग करते हुए पीड़िता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िताओं को जल्द दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया.