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सारधा घोटाला : कुणाल घोष को मिली अंतरिम जमानत

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस से निलंबित, राज्यसभा सांसद कुणाल घोष को सारधा मामले में आखिरकार जमानत मिल गयी. कुणाल घोष को वर्ष 2013 के 23 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. 2014 के छह सितंबर को सीबीआइ ने घोष को अपनी हिरासत में लिया था. 2014 के 22 अक्तूबर को उनके खिलाफ सीबीआइ ने चार्जशीट […]

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस से निलंबित, राज्यसभा सांसद कुणाल घोष को सारधा मामले में आखिरकार जमानत मिल गयी. कुणाल घोष को वर्ष 2013 के 23 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. 2014 के छह सितंबर को सीबीआइ ने घोष को अपनी हिरासत में लिया था. 2014 के 22 अक्तूबर को उनके खिलाफ सीबीआइ ने चार्जशीट दी थी. इससे पहले कुणाल घोष के जेल में ही आत्महत्या की कोशिश करने की खबरें आयी थी. इससे पहले कई बार जमानत की कोशिश की गयी थी लेकिन हर बार सीबीआइ के वकील की ओर से इसका विरोध किया गया था. आखिरकार दुर्गापूजा के पहले कुणाल घोष को जमानत मिल गयी.

कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम राय व न्यायाधीश मलय मारूत बनर्जी की खंडपीठ ने दो लाख रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड पर कुणाल को जमानत दे दी. आगामी 11 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की गयी है. कुणाल घोष को अपना पासपोर्ट सीबीआइ के पास जमा करना होगा और सप्ताह में एक दिन सीबीआइ के सामने हाजिरी देनी होगी. उन्हें अपने रिहाइशी इलाके, नारकेलडांगा थाना क्षेत्र में ही रहना होगा. अंतरिम जमानत की अवधि में वह इस इलाके से बाहर नहीं जा सकेंगे. आगामी दो नवंबर को मामले की अगली सुनवाई है.

अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुणाल घोष को सर्वोच्च तीन वर्ष की सजा हो सकती थी. लेकिन कुणाल घोष ने पहले ही दो वर्ष दो महीने जेल में बिता दिये हैं. सीबीआइ के वकील का अदालत में कहना था कि कुणाल घोष के खिलाफ लगे आरोपों की जांच में और चार महीने का वक्त लगेगा. लेकिन सजा पाने की सूरत में सर्वोच्च सजा से आधे से अधिक वक्त जेल में बिता देने का मामला कुणाल घोष के पक्ष में गया.

मदन मित्रा के बाद अब कुणाल घोष को जमानत मिलने से सीबीआइ की चिंता बढ़ गयी है कि कहीं, मामले में गिरफ्तार सुदीप्त सेन, देवयानी मुखर्जी, मातंग सिंह जैसे अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने का रास्ता साफ न हो जाये. कुणाल के गुरुवार को जेल से छूटने की संभावना है.

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