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फ्लाइओवर हादसा : हाइकोर्ट ने तीन हफ्तों की दी मोहलत

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट विवेकानंद फ्लाइओवर हादसे के संबंध में राज्य सरकार को तीन हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी. कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से यह निर्देश दिया गया है. कोलकाता : विवेकानंद फ्लाइओवर हादसे के संबंध में राज्य सरकार को तीन हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी […]

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
विवेकानंद फ्लाइओवर हादसे के संबंध में राज्य सरकार को तीन हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी. कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से यह निर्देश दिया गया है.
कोलकाता : विवेकानंद फ्लाइओवर हादसे के संबंध में राज्य सरकार को तीन हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी. कलकत्ता हाइकोर्ट की ओर से यह निर्देश दिया गया है. अभी तक हादसे को लेकर हाइकोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर हो गयी हैं.
इन सभी मामलों को मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक साथ सुना और राज्य सरकार को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. पहली जनहित याचिका वकील अनिरुद्ध सरकार ने दी है.
इसके अलावा दो अन्य जनहित याचिकाएं भी दायर की गयी हैं. इन याचिकाओं में निर्माणकारी कंपनी का क्वालिटी सर्टिफिकेट और वित्तीय स्थिरता को सार्वजनिक करने, फ्लाइओवर की प्लानिंग जो केएमडीओ को दी गयी थी, उसे सार्वजनिक करने तथा इस बात का जवाब मांगा गया है कि क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर था या नहीं. सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रित थी या नहीं. याचिका में आइआइटी खड़गपुर की एक कमेटी भी बनाने की मांग की गयी है.
दूसरी जनहित याचिका एनजीओ आयुष्मान द्वारा दायर की गयी है, जिसमें उक्त फ्लाइओवर को ढहा देने की मांग की गयी है.
इसके अलावा मामले की जांच किसी अन्य जांच एजेंसी से कराये जाने की मांग की गयी है. तीसरी जनहित याचिका में फ्लाइओवर को ध्वस्त करने, हादसे में मारे गये कुल लोगों की असली सूची सामने लाने और केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा देने की भी मांग की गयी है.

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