यह जानकारी सहायक सरकारी वकील पुलक कुमार राय ने दी है. उन्होंने बताया कि आजीवन कैद पानेवाले अभियुक्तों के नाम शेख समसुद्दीन, शेख सैफउद्दीन, संटू लस्कर, मोती रहमान मल्लिक व रहमान शेख हैं.
एक जमीन को लेकर ख्वाजा कमेटी के सदस्य शेख शाहजहां व स्थानीय क्लब के सदस्यों के बीच विवाद था. 29 मई की सुबह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. क्लब के 12 सदस्यों ने शेख शाहजहां के घर के सामने पहले बमबाजी की. उसे जबरन घर से बाहर निकाला व धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. उसे फौरन हावड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजनों ने सभी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करायी. फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मामले की सुनवाई हावड़ा अदालत में शुरू हुई. सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी.