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फैसला: हत्या के मामले में 12 को दी सजा, पांच को उम्रकैद

हावड़ा. ख्वाजा कमेटी के एक सदस्य की हत्या करने के जुर्म में हावड़ा के प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायधीश मऊ चटर्जी ने पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कैद व सात अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की सजा सुनायी है. सभी 12 अभियुक्तों को जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि बढ़ जायेगी. अभियुक्तों पर […]

हावड़ा. ख्वाजा कमेटी के एक सदस्य की हत्या करने के जुर्म में हावड़ा के प्रथम त्वरित न्यायालय के न्यायधीश मऊ चटर्जी ने पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कैद व सात अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की सजा सुनायी है. सभी 12 अभियुक्तों को जुर्माना भी देना पड़ेगा, नहीं तो सजा की अवधि बढ़ जायेगी. अभियुक्तों पर आइपीसी 302, 147, 148 के तहत मामला दर्ज था. घटना 29 मई, 2006 की सुबह 11.30 बजे संकराइल थाना अंतर्गत कामदेवपुर इलाके में घटी थी.

यह जानकारी सहायक सरकारी वकील पुलक कुमार राय ने दी है. उन्होंने बताया कि आजीवन कैद पानेवाले अभियुक्तों के नाम शेख समसुद्दीन, शेख सैफउद्दीन, संटू लस्कर, मोती रहमान मल्लिक व रहमान शेख हैं.

एक जमीन को लेकर ख्वाजा कमेटी के सदस्य शेख शाहजहां व स्थानीय क्लब के सदस्यों के बीच विवाद था. 29 मई की सुबह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. क्लब के 12 सदस्यों ने शेख शाहजहां के घर के सामने पहले बमबाजी की. उसे जबरन घर से बाहर निकाला व धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. उसे फौरन हावड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजनों ने सभी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करायी. फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मामले की सुनवाई हावड़ा अदालत में शुरू हुई. सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी.

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