कोलकाता: पुलिस हिरासत में माकपा कार्यकर्ता करीब गाजी की अस्वाभाविक मौत की घटना की जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को कलकत्ता हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है. तीन हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट हाइकोर्ट में जमा करने को कहा गया है. पुलिस अधीक्षक को मामले की खुद जांच करने का भी निर्देश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश असीम बंद्योपाध्याय ने दिया है.
क्या है मामला : तीन नवंबर को हत्या के एक मामले में जयनगर के महिषमाझी हाट से माकपा कार्यकर्ता करीब गाजी को कुलतली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था. शाम पांच बजे कुलतली थाने की ओर से करीब गाजी की मौत की खबर उसके परिवारवालों को दी गयी थी. इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर हाइकोर्ट में मामला दायर किया गया था.
सरकार को देना होगा हलफनामा
विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर स्पीकर के अधिकार के संबंध में राज्य सरकार को हलफनामा देना होगा. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया है.