लेकिन जमानत योग्य धारा के तहत तालतल्ला थाने में एफआइआर दर्ज होने के कारण अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया. गौरतलब है कि मंगलवार को सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को मोबाइल में धमकी भरा मैसेज किसी ने भेजा था. मैसेज मिलने पर सांसद ने इसकी जानकारी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी थी.
इसके बाद उनसे सलाह लेकर शाम को तालतल्ला थाने में सुदीप बंद्याेपाध्याय की तरफ से इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दीपांजन को कसबा इलाके से गिरफ्तार किया था. वह पेशे से एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है और वेब डिजाइनिंग का भी काम करता था. उसने बताया था कि नौकरी देने का आश्वासन देने के बावजूद दो वर्षों तक नौकरी की व्यवस्था नहीं करने पर उसने उन्हें मैसेज भेजा था.