इसके बाद संपत्तियों की नीलामी की जायेगी. यह कमेटी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए एक योजना बनायेगी. उस योजना पर अदालत से मंजूरी ली जायेगी. शुरू में इस कमेटी का कार्यकाल एक वर्ष का होगा. बाद में इसकी कार्य अवधि का विस्तार किया जायेगा. अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यह कमेटी स्टेटस रिपोर्ट देगी.
BREAKING NEWS
Advertisement
एमपीएस निवेशकों का पैसा लौटाने का मामला, एक फरवरी से काम करेगी कमेटी
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने बुधवार को एमपीएस मामले को लेकर निर्देश दिया. निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए गठित कमेटी एक फरवरी से काम शुरू करेगी. इसके लिए कमेटी को राज्य सरकार मदद करेगी. इसका कार्यालय पांच, काउंसिल हाउस स्ट्रीट में होगा. यह कमेटी […]
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने बुधवार को एमपीएस मामले को लेकर निर्देश दिया. निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए गठित कमेटी एक फरवरी से काम शुरू करेगी. इसके लिए कमेटी को राज्य सरकार मदद करेगी. इसका कार्यालय पांच, काउंसिल हाउस स्ट्रीट में होगा. यह कमेटी एमपीएस तथा इसके निदेशकों की संपत्तियों को चिह्नित करेगी और उसकी कीमत निर्धारित करेगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement