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पारिवारिक मामले में पुलिस के हस्तक्षेप से कोर्ट नाराज
कोलकाता : पारिवारिक विवाद में पुलिस के हस्तक्षेप पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने उत्तरपाड़ा थाने के आइसी को थाने के सीसीटीवी फुटेज सहित सशरीर हाइकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. बुधवार को इस फुटेज को लेकर आइसी को हाजिर होना होगा. उल्लेखनीय है कि एक महिला केष्टोपुर […]
कोलकाता : पारिवारिक विवाद में पुलिस के हस्तक्षेप पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने उत्तरपाड़ा थाने के आइसी को थाने के सीसीटीवी फुटेज सहित सशरीर हाइकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. बुधवार को इस फुटेज को लेकर आइसी को हाजिर होना होगा. उल्लेखनीय है कि एक महिला केष्टोपुर में अपने पति से विवाद के बाद उसे छोड़कर अपने पिता के घर उत्तरपाड़ा आ गयी थी,
लेकिन उसकी बेटी पति के पास ही रह गयी थी. गत 21 सितंबर को उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस ने उसके पति को बुलाकर हलफनामा लिखाया और बेटी को जबरन पति से लेकर पत्नी को दे दिया. आवेदनकारी पति के वकील अमिताभ घोष ने अदालत में कहा कि बेटी किसके पास रहेगी इसका फैसला केवल जिला जज ही कर सकता है. पुलिस कानून को अपने हाथों में लेकर ऐसा नहीं कर सकती. हाइकोर्ट को इस संबंध में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है.
टेट को लेकर हाइकोर्ट में याचिका
कोलकाता. हाल ही में हुई प्राथमिक टेट परीक्षा को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. यह मामला एक परीक्षार्थी, सत्य सुंदर भूषण ने किया है. बुधवार को मामले पर सुनवाई न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत में हो सकती है. आवेदक के वकील विक्रम बनर्जी व सुदीप्त दासगुप्ता ने बताया कि गत 11 अक्तूबर को आयोजित टेट परीक्षा में धांधली हुई है. हाइकोर्ट को परीक्षा को रद्द कर मामले की सीबीआइ जांच की जानी चाहिए.
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